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Supreme Court Overturns 1967 Ruling on AMU Minority Status | सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर 1967 के फैसले को पलट दिया

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय: AMU का अल्पसंख्यक संस्थान दर्जा पर पुनर्विचार


सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर 1967 के फैसले को पलट दिया

8 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के अजीज़ बाशा मामले में दिए अपने फैसले को पलटते हुए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा पुनः विचारणीय बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। यह निर्णय 4-3 के ऐतिहासिक फैसले के रूप में आया है, और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत संस्थाओं के अल्पसंख्यक दर्जे के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, AMU का अल्पसंख्यक दर्जा अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन इस फैसले के दूरगामी प्रभाव हैं जो शैक्षिक संस्थाओं के संविधानिक अधिकारों को फिर से परिभाषित करते हैं।


मामले का संदर्भ

1967 में सुप्रीम कोर्ट के अजीज़ बाशा फैसले ने यह माना था कि AMU मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित या प्रशासित नहीं था, जिससे उसे अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक दर्जा पाने का अधिकार नहीं था। हालांकि इसके बाद कुछ वैधानिक संशोधन हुए, जैसे 1981 में AMU की मुस्लिम उत्पत्ति की मान्यता, फिर भी यह मुद्दा विवादास्पद बना रहा, और अंततः इसे सात न्यायधीशों की पीठ द्वारा फिर से समीक्षा की गई।


फैसले का मूल

मुख्य न्यायधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए बहुमत के निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि वैधानिक मान्यता किसी संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे को स्वाभाविक रूप से समाप्त नहीं कर देती। यह निर्णय अनुच्छेद 30(1) के नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जिसमें यह माना गया कि अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित संस्थान अपने अल्पसंख्यक चरित्र को बनाए रखते हैं, भले ही उन्हें विधायिका द्वारा मान्यता प्राप्त हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि संस्थान के इतिहास, संस्थापकों की मंशा और उसकी प्रशासनिक संरचना को अल्पसंख्यक दर्जे के निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए।


अल्पसंख्यक दर्जे का निर्धारण करने के लिए तीन-चरणीय परीक्षणबहुमत ने AMU के अल्पसंख्यक दर्जे का मूल्यांकन करने के लिए तीन-चरणीय ढांचे को प्रस्तुत किया:

  1. उत्पत्ति: यह स्पष्ट प्रमाण कि AMU की स्थापना मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई थी।

  2. उद्देश्य: यह सिद्ध करना कि AMU मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के हितों की सेवा करता है।

  3. प्रशासनिक संरचना: शासन की संरचना और इसका समुदाय के हितों के अनुरूप मूल्यांकन करना।


AMU और अन्य संस्थानों के लिए महत्व

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का AMU के लिए तत्काल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अब उसे इन मानदंडों के आधार पर अपने अल्पसंख्यक दर्जे का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। यदि AMU को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया जाता है, तो उसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य समूहों के लिए कुछ आरक्षणों से छूट मिल सकती है। यह निर्णय अन्य संस्थाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, खासकर उन संस्थाओं के लिए जो संविधान की अधिनियमन से पहले स्थापित हुई थीं, क्योंकि यह अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने के नए रास्ते खोलता है।


असहमति व्यक्त करने वाले न्यायधीश

न्यायधीश सूर्या कांत, दीपांकर दत्ता और सतिश चंद्र शर्मा ने असहमति जताई, उन्होंने प्रक्रियागत मुद्दों पर चिंता व्यक्त की और AMU के अल्पसंख्यक दावे की वैधता पर सवाल उठाए। उनका मानना था कि इस प्रकार के फैसले ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत कर सकते हैं और न्यायिक विश्वसनीयता को कमजोर कर सकते हैं।


अल्पसंख्यक अधिकारों पर प्रभाव

यह निर्णय न केवल AMU के दर्जे की पुनर्समीक्षा करता है, बल्कि भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों के न्यायशास्त्र में भी एक नया उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह निर्णय संविधानिक सुरक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जिसमें अल्पसंख्यक संस्थाओं की स्वायत्तता और भेदभाव से मुक्ति का संतुलन स्थापित किया गया है।


अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU)


स्थापना

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा 'मुहम्मदन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज' के रूप में की गई थी।


स्थान

यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में स्थित है, भारत में।


स्थिति

AMU एक वैधानिक विश्वविद्यालय है, जिसे 'अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920' के तहत स्थापित किया गया।


अल्पसंख्यक दर्जा

AMU का अल्पसंख्यक दर्जा विवादित रहा है। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से इनकार किया था, लेकिन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलटते हुए एक नई समीक्षा का आदेश दिया।


ऐतिहासिक महत्व

AMU ने भारतीय मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।


शैक्षिक क्षेत्र

यह विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टोरल कार्यक्रम प्रदान करता है।


कैंपस

AMU का कैंपस 1,100 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें आधुनिक बुनियादी ढांचा, अनुसंधान केंद्र और छात्रावास हैं।


प्रशासनिक संरचना

AMU के प्रशासन का नेतृत्व एक कुलपति (Vice Chancellor) करता है, और इसे एक कोर्ट और एक सेनेट द्वारा शासित किया जाता है।


महत्वपूर्ण पूर्व छात्र

इस विश्वविद्यालय के प्रमुख पूर्व छात्रों में डॉ. ज़ाकिर हुसैन (भारत के पूर्व राष्ट्रपति), और कई प्रमुख राजनीतिज्ञों, वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों का नाम शामिल है।


भारतीय शिक्षा में भूमिका

AMU ने उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, विशेषकर इंजीनियरिंग, कानून और मानविकी के क्षेत्रों में।


कानूनी स्थिति

AMU को 1967 में 'अज़ीज़ बाशा' केस में अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं मिला था, लेकिन 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इसके अल्पसंख्यक दर्जे की पुनः समीक्षा का मार्ग खोला है।


समाज में योगदान

AMU ने सामाजिक न्याय, बौद्धिक विकास, और अल्पसंख्यक समुदायों के सशक्तिकरण पर जोर दिया है।


सुप्रीम कोर्ट ने AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला सुनाया, 1967 के 'अज़ीज़ बाशा' मामले को पलटते हुए AMU के अल्पसंख्यक दर्जे की पुनः समीक्षा की अनुमति दी।


सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

4-3 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर पुनर्विचार करने की अनुमति दी, जिसमें इसके ऐतिहासिक उत्पत्ति, उद्देश्य और प्रशासन को ध्यान में रखा जाएगा।


संविधान का अनुच्छेद 30(1)

यह अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदायों को शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार प्रदान करता है।

AMU की स्थापना का इतिहासAMU को 1875 में मुस्लिम समुदाय द्वारा एक मुस्लिम अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था।


अल्पसंख्यक दर्जे के लिए कोर्ट का परीक्षण

AMU के अल्पसंख्यक दर्जे का मूल्यांकन तीन मानदंडों पर किया जाएगा: उत्पत्ति, उद्देश्य और प्रशासन।


विपक्षी राय

जस्टिस डट्टा ने तर्क दिया कि AMU का अल्पसंख्यक दावा पुरानी इतिहास पर आधारित है और इसे पुनः विचार करने की आवश्यकता है।


राज्य सहायता और अल्पसंख्यक दर्जा

राज्य से सहायता प्राप्त करना AMU के अल्पसंख्यक दर्जे को नकारता नहीं है, जैसा कि बहुमत के निर्णय में स्पष्ट किया गया।


AMU की कानूनी स्थिति

AMU को एक वैधानिक संस्था के रूप में माना जाता है, और इसका अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में दर्जा पुनः मूल्यांकन किया जाएगा।


संविधान का अनुच्छेद 15

यह अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है।


संविधान का अनुच्छेद 21

यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है, जो शैक्षिक पहुंच से संबंधित मामलों में प्रासंगिक है।


AMU मामले में न्याय

यह मामला 4-3 के निर्णय के साथ था, जो कानून की बारीकी से व्याख्या को दर्शाता है।


मुख्यमंत्री और राजधानी

यह मामले पर लागू नहीं होता क्योंकि यह एक कानूनी निर्णय है।

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